कारखाना अधिनियम, 1948
1948 का अधिनियम 63
- [यह इस दस्तावेज़ का 23 सितम्बर 1948 का संस्करण है।]
- [नोट: मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।]
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के नियम और विनियम (Factory Act, 1948 )
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 भारत में कारखानों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है. इसमें कारखानों के लिए विभिन्न नियम और विनियम निर्धारित किए गए हैं. आइए इसे थोड़ा और विस्तार से देखें:
अधिनियम के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of the Act):
- कार्यस्थल सुरक्षा (Workplace Safety): अधिनियम कारखानों में मशीनों, उपकरणों और प्रक्रियाओं को सुरक्षित बनाने के लिए नियम निर्धारित करता है. साथ ही साथ आग, बिजली जैसे हादसों से बचाव के उपाय भी बताता है.
- कार्य घंटे और अवकाश (Working Hours and Leave): अधिनियम अधिकतम कार्यदिवस और कार्य सप्ताह को परिभाषित करता है. साथ ही साथ साप्ताहिक अवकाश और राष्ट्रीय अवकाश के प्रावधान भी करता है.
- ** बाल श्रम का निषेध (Prohibition of Child Labor):** 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है.
- महिला कर्मचारियों का संरक्षण (Protection of Women Workers): रात की पाली में काम करने पर रोक लगाता है और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करता है.
- स्वच्छता और वेंटिलेशन (Sanitation and Ventilation): कारखानों में स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति, उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित करता है.
- कारखाना निरीक्षण (Factory Inspection): अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कारखानों का निरीक्षण करते हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है.
नियम और विनियम (Rules and Regulations):
केंद्रीय और राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए विस्तृत नियम बना सकती हैं. ये नियम विभिन्न विषयों को कवर करते हैं, जैसे:
- कारखाना पंजीकरण (Factory Registration): किन कारखानों को अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य है.
- कार्यस्थल का लेआउट (Workplace Layout): मशीनों और उपकरणों की नियुक्ति, मार्ग आदि से संबंधित नियम.
- आग से बचाव (Fire Safety): आग बुझाने के उपकरण, निकासी द्वार आदि से संबंधित नियम.
- काम करने की स्थिति (Working Conditions): तापमान, रोशनी, शोर आदि से संबंधित नियम.
- दुर्घटना की रिपोर्टिंग (Accident Reporting): कारखाने में होने वाली दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रक्रिया.
अधिनियम का कार्यान्वयन (Implementation of the Act):
- श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) केंद्र सरकार के स्तर पर फैक्ट्री अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है.
- राज्य सरकारें अपने राज्य में अधिनियम को लागू करती हैं और उनके पास अपने स्वयं के अतिरिक्त नियम बनाने की शक्ति भी होती है.
- फैक्ट्री इंस्पेक्टर (Factory Inspectors) कारखानों का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है.
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत निम्नलिखित फॉर्म और रजिस्टर बनाए रखना अनिवार्य है ¹:
- फॉर्म नंबर 1: प्लान मंजूरी (Plan Approval)
- फॉर्म नंबर 1A: गैर-खतरनाक कारखाने (Non-hazardous Factories)
- फॉर्म नंबर 2: फैक्ट्री लाइसेंस (Factory License)
- फॉर्म नंबर 3A: फैक्ट्री प्रबंधक का परिवर्तन (Change of Factory Manager)
- फॉर्म नंबर 4: फैक्ट्री में काम करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस (Registration and License to Work in a Factory)
- फॉर्म नंबर 5: स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Fitness Certificate)
- फॉर्म नंबर 6: आर्द्रता रजिस्टर (Humidity Register)
- फॉर्म नंबर 7: चूना लगाने, पेंट करने आदि का रिकॉर्ड (Record of Lime-washing, Painting, etc.)
- फॉर्म नंबर 8: मशीनरी चलाने वाले श्रमिकों का रजिस्टर (Register of Workers Attending to Machinery)
- फॉर्म नंबर 9: प्रेशर वेसल या संयंत्र की परीक्षा रिपोर्ट (Report of Examination of Pressure Vessel or Plant)
- फॉर्म नंबर 9A: वाटर सील गैस होल्डर का रजिस्टर (Register of Water-sealed Gasholder)
- फॉर्म नंबर 9B: वाटर सील गैस होल्डर की परीक्षा रिपोर्ट (Report of Examination of Water-sealed Gasholder)
- फॉर्म नंबर 10: प्रतिपूरक अवकाशों का रजिस्टर (Register of Compensatory Holidays)
- फॉर्म नंबर 11: छूट प्राप्त श्रमिकों के लिए ओवरटाइम मस्टर रोल (Overtime Muster Roll for Exempted Workers)
- फॉर्म नंबर 12: वयस्क श्रमिकों के लिए कार्य अवधि की सूचना (Notice of Periods of Work for Adult Workers)
- फॉर्म नंबर 13: वयस्क श्रमिकों का रजिस्टर (Register of Adult Workers)
- फॉर्म नंबर 14: बाल श्रमिकों के लिए कार्य अवधि की सूचना (Notice of Periods of Work for Child Workers)
- फॉर्म नंबर 15: बाल श्रमिकों का रजिस्टर (Register of Child Workers)
- फॉर्म नंबर 16: वेतन सहित अवकाश का रजिस्टर (Register of Leave with Wages)
- फॉर्म नंबर 17: अतिरिक्त / निरस्त (Register of Leave with Wages) [संभवतः अतिरिक्त या निरस्त फॉर्म]
- फॉर्म नंबर 18: उपयोग नहीं किया गया (Unused)
- फॉर्म नंबर 19: स्वास्थ्य रजिस्टर (Health Register)
- फॉर्म नंबर 19A: उपयोग नहीं किया गया (Unused)
- फॉर्म नंबर 20: दुर्घटना फॉर्म (Accident Form)
- फॉर्म नंबर 20A: खतरनाक घटना की सूचना (Notice of Dangerous Occurrence)
- फॉर्म नंबर 21: विषाक्तता या बीमारी की सूचना (Notice of Poisoning or Disease)
- फॉर्म नंबर 22: फैक्ट्री अधिनियम का सार (Abstract of Factories Act)
- फॉर्म नंबर 23: एकल एकीकृत वार्षिक विवरणी (Single Integrated Annual Return)
- फॉर्म नंबर 28: मस्टर रोल (Muster Roll)
- फॉर्म नंबर 29: दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर (Register of Accidents and Dangerous Occurrences)
- फॉर्म नंबर 30: विशेष स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Special Certificate of Fitness)
- फॉर्म नंबर 31: स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Certificate of Fitness)
- फॉर्म नंबर 34: उपयोग नहीं किया गया (Unused)
- फॉर्म नंबर 35: दुर्घटनाएं - वार्षिक विवरणी (Accidents-Annual Return)
- फॉर्म नंबर 36: फोटो पहचान पत्र (Photo Identity Card)
स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण
कार्य घंटे और छुट्टी
महिलाओं और बच्चों का रोजगार
कल्याण और सुविधाएं
दंड और अपराध
निरीक्षण और प्रमाण पत्र
विविध अन्य नियम और प्रावधान
ध्यान दें: यह फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के मुख्य प्रावधानों का सारांश है. विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया मूल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों को देखें जो नीचे आप पढेगे
स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में प्रावधान
स्वास्थ्य
- पर्याप्त वेंटिलेशन, रोशनी और तापमान: अधिनियम कारखानों में ताजी हवा, पर्याप्त रोशनी और उचित तापमान बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है. इसके लिए खिड़कियां, पंखे, वेंटिलेशन शाफ्ट, और कृत्रिम रोशनी का उपयोग किया जाना चाहिए.
- पीने योग्य पानी और धुलाई की सुविधाएं: श्रमिकों को स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य है. साथ ही, हाथ धोने, नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए.
- शौचालय और मूत्रालय: श्रमिकों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध कराना अनिवार्य है. ये सुविधाएं स्वच्छ और अच्छी तरह से हवादार होनी चाहिए.
- स्वच्छता: कारखाने को स्वच्छ और साफ रखना अनिवार्य है. नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए और कचरे का उचित निपटान करना चाहिए.
- संक्रामक रोगों की रोकथाम: अधिनियम में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए भी प्रावधान हैं. इसमें बीमार श्रमिकों को अलग रखना, टीकाकरण करना और कीटाणुशोधन शामिल है.
सुरक्षा
- मशीनरी की सुरक्षा: सभी मशीनों को सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा उपकरणों से लैस होना चाहिए ताकि श्रमिकों को दुर्घटनाओं से बचाया जा सके.
- खतरनाक पदार्थों का भंडारण और हैंडलिंग: खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और संभाला जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को उनसे होने वाले खतरों से बचाया जा सके.
- आग से बचाव: कारखानों में आग बुझाने के उपकरण और आपातकालीन निकास योजनाएं होनी चाहिए.
- दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग: सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है ताकि उनका कारण पता लगाया जा सके और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
कल्याण
- विश्राम: श्रमिकों को काम के दौरान नियमित रूप से आराम करने के लिए ब्रेक दिया जाना चाहिए.
- भोजन: श्रमिकों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
- आवास: यदि आवश्यक हो तो श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान की जानी चाहिए.
- शिक्षा: बच्चों वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
- मनोरंजन: श्रमिकों के लिए मनोरंजन और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
कार्य घंटे और छुट्टी से संबंधित फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के प्रमुख प्रावधान:
कार्य घंटे
- अधिकतम साप्ताहिक कार्य: एक वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक आयु) को एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने की अनुमति है.
- अधिकतम दैनिक कार्य: एक वयस्क को एक दिन में अधिकतम 9 घंटे काम करने की अनुमति है.
- रात्रि कार्य: महिलाओं को रात में (7 बजे से 6 बजे सुबह तक) काम करने की अनुमति नहीं है.
- अतिरिक्त समय: किसी कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना ओवरटाइम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. अधिक समय के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए.
छुट्टी
- साप्ताहिक अवकाश: प्रत्येक कर्मचारी को हर हफ्ते कम से कम एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए.
- राष्ट्रीय अवकाश: अधिनियम 12 राष्ट्रीय अवकाशों का प्रावधान करता है जिन पर कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश मिलेगा.
- अर्जित छुट्टी: प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित अवधि की सेवा पूरी करने के बाद अर्जित छुट्टी का हकदार बनाया जाता है. छुट्टी अवधि के दौरान, कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाता है.
- अन्य छुट्टी: अधिनियम में बीमारी अवकाश, मातृत्व अवकाश, और अन्य विशेष छुट्टियों का भी प्रावधान है.
महिलाओं और बच्चों के रोजगार से संबंधित फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के प्रमुख प्रावधान:
महिलाओं का रोजगार
- खतरनाक प्रक्रियाओं में प्रतिबंध: महिलाओं को खतरनाक प्रक्रियाओं, जैसे कि सीसा गलाने, सीमेंट बनाने, और कपड़ा मिलों में कुछ कार्यों में काम करने की अनुमति नहीं है.
- रात्रि कार्य का प्रतिबंध: महिलाओं को रात में (7 बजे से 6 बजे सुबह तक) काम करने की अनुमति नहीं है.
- अंतराल: महिलाओं को काम के दौरान हर तीन घंटे में कम से कम 15 मिनट का आराम करना चाहिए.
- प्रसूति लाभ: गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में छह सप्ताह का वेतन सहित अवकाश मिलता है.
- स्तनपान अवकाश: स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिन में कम से कम दो बार 15 मिनट का स्तनपान अवकाश मिलता है.
- क्रैच: 50 या अधिक महिला श्रमिकों वाले कारखानों को अपने बच्चों के लिए क्रैच सुविधा प्रदान करनी होगी.
बच्चों का रोजगार
- न्यूनतम आयु: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है.
- शिक्षा: 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कम से कम 4 घंटे की स्कूली शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए.
- कार्य घंटे: 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने की अनुमति है.
- अतिरिक्त समय: 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ओवरटाइम करने की अनुमति नहीं है.
- स्वास्थ्य परीक्षण: 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए.
- प्रतिबंधित कार्य: 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरनाक मशीनों या खतरनाक प्रक्रियाओं के साथ काम करने की अनुमति नहीं है.
कुछ सामान्य अपराध और दंड
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है. दंड में कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं.
- जुर्माने की राशि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर भिन्न होती है. कुछ गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा भी हो सकती है.
अपराध और दंड
- कारखाने को पंजीकृत कराने में विफलता
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मानकों का उल्लंघन
- बच्चों को नियोजित करना
- महिलाओं को रात में काम करने देना
- दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग में विफलता
- कारखाना निरीक्षकों को बाधा पहुंचाना
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत निरीक्षण और प्रमाण पत्र श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आइए इन प्रावधानों को देखें:
निरीक्षण के लिए उपरोक्त नियम (RULE FOR FACTORY INSPECTOR )
- फैक्ट्री अधिनियम सरकार को फैक्टरियों का निरीक्षण करने के लिए फैक्ट्री निरीक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार देता है.
- निरीक्षण नियमित रूप से या शिकायत मिलने पर किए जा सकते हैं.
- निरीक्षक यह जांचते हैं कि कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर रहा है या नहीं, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, और कल्याण मानक, कार्य घंटे, और महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं.
- निरीक्षक कारखाने के रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं, मशीनरी का निरीक्षण कर सकते हैं, और श्रमिकों से बात कर सकते हैं.
- यदि निरीक्षक को कोई उल्लंघन मिलता है, तो वह कारखाना प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है. गंभीर उल्लंघन के मामलों में, निरीक्षक कारखाने को बंद करने का आदेश भी दे सकता है.
प्रमाण पत्र
फैक्ट्री अधिनियम के तहत कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है:
- पंजीकरण प्रमाणपत्र: हर कारखाने को फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है. पंजीकरण प्रमाणपत्र कारखाने को कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति देता है.
- फिटनेस प्रमाण पत्र: कुछ खतरनाक मशीनों या प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले कारखानों को एक प्रमाणित सर्जन से मशीनरी या प्रक्रियाओं के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है.
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: कुछ खास उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को प्रमाणित चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ सकता है. यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए है कि श्रमिक उस विशिष्ट कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं.
फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम और विनियम:
मजदूरी:
- न्यूनतम मजदूरी: फैक्ट्री अधिनियम न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रावधान करता है जिसे किसी भी कर्मचारी को भुगतान किया जाना चाहिए. न्यूनतम मजदूरी दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं.
- समान वेतन: समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन का भुगतान करने का प्रावधान है.
- अधिक समय का भुगतान: ओवरटाइम काम करने वाले श्रमिकों को वेतन अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए.
सामाजिक सुरक्षा:
- कर्मचारी राज्य बीमा (ESI): अधिनियम ESI योजना के तहत कवरेज का प्रावधान करता है जो बीमारी, मातृत्व, और चोट के मामले में चिकित्सा लाभ और आय सहायता प्रदान करती है.
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): अधिनियम EPF योजना के तहत कवरेज का प्रावधान करता है जो सेवानिवृत्ति, विकलांगता और मृत्यु के मामले में लाभ प्रदान करती है.
अन्य नियम:
- कारखाने का परिसर: कारखाने का परिसर स्वच्छ और साफ रखा जाना चाहिए.
- आग से बचाव: कारखानों में आग बुझाने के उपकरण और आपातकालीन निकास योजनाएं होनी चाहिए.
- दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग: सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है ताकि उनका कारण पता लगाया जा सके और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
- श्रमिकों के लिए सुविधाएं: कारखानों में श्रमिकों के लिए पीने के पानी, शौचालय, और बदलने के कमरे जैसी सुविधाएं होनी चाहिए.
- श्रमिकों की भागीदारी: अधिनियम में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रावधान हैं, जैसे कि सुरक्षा समितियों का गठन.
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है! यदि आपके कोई विशिष्ट प्रश्न हैं या इनमें से किसी भी बिंदु पर अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं!
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार केंद्र सरकार के स्तर पर फैक्ट्री अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है. राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अधिनियम को लागू करती हैं और उनके पास अपने स्वयं के अतिरिक्त नियम बनाने की शक्ति भी होती है.
कुछ अतिरिक्त संसाधन (Additional Resources):
- गुजरात श्रम विभाग की वेबसाइट: [गुजरात श्रम विभाग की वेबसाइट उपलब्ध नहीं है अभी] (Gujarat Labor Department website is not available at this time)
- भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय: https://labour.gov.in/ (Ministry of Labor and Employment, Government of India)
फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत विभिन्न फॉर्म और रजिस्टर का विवरण निम्नलिखित है: (As per Gujarat Factory act-1961 )
1. Form-113: फैक्ट्रियों के बंद होने की जानकारी
- उद्देश्य: फैक्ट्री के बंद होने या संचालन को निलंबित करने की सूचना देने के लिए।
- कब: जब फैक्ट्री बंद हो रही हो या संचालन निलंबित हो रहा हो।
2. Form-13: ओवरटाइम रजिस्टर
- उद्देश्य: कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवरटाइम कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: ओवरटाइम किए जाने पर इसे बनाए रखें।
3. Form-14: वयस्क कर्मचारियों के कार्यकाल की सूचना
- उद्देश्य: वयस्क कर्मचारियों के कार्यकाल की सूचना देने के लिए।
- कब: इसे कार्यस्थल पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करें और आवश्यकतानुसार अपडेट करें।
4. Form-18/19: छुट्टी वेतन रजिस्टर
- उद्देश्य: छुट्टी के दौरान कर्मचारियों को दिए गए वेतन को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: छुट्टी वेतन के भुगतान की रिकॉर्डिंग के लिए।
5. Form-2 A: प्रबंधक में बदलाव की सूचना
- उद्देश्य: फैक्ट्री में प्रबंधक के बदलाव की सूचना देने के लिए।
- कब: जब फैक्ट्री में प्रबंधक का बदलाव हो।
6. Form-2: गुजराती प्रतिष्ठान पंजीकरण / बदलाव की सूचना
- उद्देश्य: प्रतिष्ठान का पंजीकरण और बदलाव की सूचना देने के लिए।
- कब: फैक्ट्री के पंजीकरण और बदलाव के समय।
7. Form-21: दुर्घटना रिपोर्ट
- उद्देश्य: फैक्ट्री में हुई दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए।
- कब: किसी भी दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए।
8. Form-21 A: खतरनाक घटना की दुर्घटना रिपोर्ट
- उद्देश्य: खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए।
- कब: खतरनाक घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए।
9. Form-22: जहर या बीमारी की सूचना
- उद्देश्य: फैक्ट्री कार्य से संबंधित जहर या बीमारी की सूचना देने के लिए।
- कब: ऐसे मामलों में रिपोर्ट करने के लिए।
10. Form-24: वार्षिक रिटर्न
- उद्देश्य: फैक्ट्री के विभिन्न पहलुओं का वार्षिक संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए।
- कब: प्रति वर्ष संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए।
11. Form-25: अर्धवार्षिक रिटर्न
- उद्देश्य: फैक्ट्री के विभिन्न पहलुओं का अर्धवार्षिक विवरण प्रदान करने के लिए।
- कब: साल में दो बार प्रस्तुत करने के लिए।
12. Form-27: फिटनेस का प्रमाणपत्र
- उद्देश्य: यह प्रमाणित करने के लिए कि एक कर्मचारी विशेष कार्य के लिए फिट है, विशेष रूप से खतरनाक परिस्थितियों में।
- कब: जब किसी कर्मचारी को विशिष्ट कार्यों के लिए फिट घोषित करना हो।
13. Form-28: उपस्थिति रजिस्टर
- उद्देश्य: कर्मचारियों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: प्रतिदिन उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए।
14. Form-29: दुर्घटनाओं का रजिस्टर
- उद्देश्य: फैक्ट्री में हुई सभी दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए रखें।
15. Form-31: निरीक्षण पुस्तक
- उद्देश्य: फैक्ट्री में किए गए निरीक्षणों के विवरण को दस्तावेज़ करने के लिए।
- कब: निरीक्षण किए जाने पर विवरण रिकॉर्ड करने के लिए।
16. Form-32: स्वास्थ्य रजिस्टर
- उद्देश्य: कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए।
- कब: कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए बनाए रखें।
17. Form-33: खतरनाक प्रक्रिया में रोजगार की फिटनेस
- उद्देश्य: खतरनाक प्रक्रियाओं में रोजगार के लिए फिटनेस प्रमाणित करने के लिए।
- कब: खतरनाक प्रक्रियाओं में शामिल कर्मचारियों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए।
18. Form-36: पहचान पत्र
- उद्देश्य: कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करने के लिए।
- कब: सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र प्रदान करने के लिए।
19. Form-37: पर्यावरण रजिस्टर
- उद्देश्य: फैक्ट्री के पर्यावरणीय परिस्थितियों को दस्तावेज़ करने के लिए।
- कब: पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए।
20. Form-6: आर्द्रता रजिस्टर
- उद्देश्य: फैक्ट्री में आर्द्रता स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: आर्द्रता स्तरों की निगरानी और नियंत्रण के लिए बनाए रखें।
21. Form-8: चलती मशीनरी के पास काम करने वाले कर्मचारियों का रजिस्टर
- उद्देश्य: चलती मशीनरी के पास काम करने वाले कर्मचारियों को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: ऐसे कर्मचारियों के लिए यह रजिस्टर बनाए रखें।
22. पहचान पत्र रजिस्टर
- उद्देश्य: जारी किए गए पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखने के लिए।
- कब: नए पहचान पत्र जारी किए जाने पर इसे अपडेट करें।
23. Namuno 23 और Namuno 5
- उद्देश्य: स्थानीय या प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित विशेष फॉर्म; विवरण अलग-अलग हो सकते हैं।
- कब: स्थानीय नियमों के अनुसार उपयोग करें।
24. शारीरिक handicap फॉर्म
- उद्देश्य: कर्मचारियों की शारीरिक अक्षमताओं की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: शारीरिक अक्षमता वाले कर्मचारियों की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए।
25. ट्रेजरी चालान
- उद्देश्य: ट्रेजरी को किए गए भुगतान को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: ट्रेजरी भुगतान करने और दस्तावेज़ीकरण के लिए।
26. फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क अनुसूची
- उद्देश्य: फैक्ट्री लाइसेंस से संबंधित शुल्क को दस्तावेज़ करने के लिए।
- कब: लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए।
27. Form 12: प्रतिकारी छुट्टियों का रजिस्टर
- उद्देश्य: अतिरिक्त कार्य के लिए दी गई छुट्टियों को रिकॉर्ड करने के लिए।
- कब: प्रतिकारी छुट्टियाँ देने पर इसे बनाए रखें।
28. Form 14 (डुप्लिकेट): वयस्क कर्मचारियों के कार्यकाल की सूचना
- उद्देश्य: वयस्क कर्मचारियों के कार्यकाल की सूचना देने के लिए।
29. Form 1A: स्थिरता प्रमाणपत्र
- उद्देश्य: फैक्ट्री संरचनाओं की स्थिरता प्रमाणित करने के लिए।
- कब: सुरक्षा और अनुपालन जांच के हिस्से के रूप में इस प्रमाणपत्र को जारी करें।
30. Form 7: चूने की धुलाई, पेंटिंग आदि का रिकॉर्ड
- उद्देश्य: चूने की धुलाई और पेंटिंग जैसी रखरखाव गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए।
- कब: रखरखाव कार्य के रिकॉर्ड के लिए।
31. शारीरिक handicap फॉर्म (पुनरावृत्ति)
- उद्देश्य: शारीरिक अक्षमता वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए।
इन फॉर्मों और रजिस्टरों का सही तरीके से रखरखाव करना फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

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